यह संज्ञान में आया है कि कतिपय आवासीय शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षुओं को शिक्षण/ प्रशिक्षण हेतु बुलाया जा रहा है । यदि अन्य प्रदेशों से आने वालों को 1. आर०टी०पी०सी०आर० नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आवासीय परिसर में प्रवेश किया जाता है तो कोविड – 19 संक्रमण फैलने की अधिक संभावना बन सकती है। फलस्वरूप इस ओर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपरिहार्य है।
अतः समस्त आवासीय शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशक / प्रबंधक / प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 संकमण के दृष्टिगत अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षुओं एवं उन्हें छोड़ने/ लेने आये अभिभावकों की आगमन से पूर्व 72 घंटे के अन्दर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (आर०टी०पी0सी0आर०) की अनिवार्यता सुनिश्चित करायें तथा किसी भी दशा में बिना इस रिपोर्ट के प्रवेश न दिया जाय। साथ ही संक्रमण के नियंत्रण हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन / प्रशासन के निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाय। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित संस्थानो के विरूद्ध Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 के तहत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।