उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, सरकार ने जारी किए आदेश

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उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, सरकार ने जारी किए आदेश
तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के निर्माण से बिक्री तक पर रोक, स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। सरकार ने यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
सरकार के इस फैसले के बाद गुटखा और पान मसाला का सेवन करने वालों के साथ ही इनके कारोबार से जुड़े लोगों के बीच भी हलचल है। वहीं, आम नागरिकों ने स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। अब प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन और बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाने की चुनौती खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने होगी।