उत्तराखंड सरकार की नई एसओपी हुई जारी ये मिली रियायत

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देहरादून राज्य सरकार की नई एसओपी के मुताबिक अब 11 जुलाई से प्रदेश यानी उत्तराखंड के निवासी लोग चारधाम यात्रा कर सकेंगे द्वितीय चरण में ये व्यवस्था शुरू होगी

i. प्रथम चरण 01 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की जायेगी। प्रथम चरण में केवल जनपद रूद्रप्रयाग के निवासियों को श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जनपद चमोली के निवासियों को श्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन एवं जनपद उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए

अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat / CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।

ii. द्वितीय चरण 11 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की जायेगी। द्वितीय चरण में श्री केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।

iii. चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक प्रचलन विधि (SOP) जारी किया जायेगा। / Guidelines को पृथक से पर्यटन / धर्मस्व विभाग द्वारा

28 जून, 2021 (क्रमश: मंगलवार, बुधवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक ) |

COVID Curfew के दौरान दिनांक 26 एवं 27 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) बाजार बंद रहेंगे। इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित – करेगें।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

V. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।

vi. होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।