मुख्य सचिव के आदेशों से गाइडलाइन हुई जारी
देहरादून उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 और के तहत केंद्र सरकार के आदेशों के क्रम में गाइडलाइन जारी कर दी है अब 21 सितंबर से प्रदेश में लोगों को नई गाइडलाइन के लिहाज से राहत मिलने जा रही है। प्रदेश में 30 सितंबर तक सभी स्कूल कोचिंग सेंटर और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला हुआ है।ह्ललांकि राज्य मेंर 21 सितंबर से स्कूलों और संस्थानों को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 50% उपस्थिति के साथ स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई है जबकि नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को स्कूल आने की परमिशन दी जाएगी बशर्ते व अभिभावकों के रिटर्न परमिशन के साथ ही अनुमति होगी।
शादी के समारोह या धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अब लोगों की गैलरी की सीमा को बढ़ाते हुए 100 लोगों को एक कार्यक्रम में आने की अनुमति दी गई है हालांकि स्विमिंग पूल सिनेमा हॉल थियेटर्स को बंद रखने के आदेश हुए हैं
प्रदेश में आने वाले लोगो को को स्मार्ट सिटी ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा हालांकि किसी परमिशन या ईपास की आवश्यकता नहीं होगी बॉर्डर पर लोगों को अपने कागजात और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देनी होगी।