कोविड निजी अस्पताल,को लेकर नई गाइड लाइन

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सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जारी किये निर्देश

राज्य में बढते कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये अब नियमों को थोडा सरल करते हुये अधिकतम अस्पतालो चिकित्सालयो में इलाज की व्यवस्था हो की तैयारी सरकार ने कर ली है।

  1. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल जिसमें मैदानी क्षेत्र में कम से कम 40 बेड एवं पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 20 बेड COVID-19 मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध हों।
  2. 2 से निजी क्षेत्र के अस्पताल में एक पूर्णकालिक फिजिशियन, एक पूर्णकालिक ऐनेस्थेटिस्ट तथा आवश्यकतानुसार जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) उपलब्ध हो।

 3. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में COVID-19 मरीजों के उपचार के लिए न्यूनतम 03 बिस्तर काआईसीयू (ICU) उपलब्ध होना चाहिए।

 4. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में Qualified एवं Trainedनर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता उपलब्ध होने चाहिए।

 5. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में पैथोलॉजी लैब उपलब्ध होनी चाहिए।

 6. ऐसे निजी के अस्पताल एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

 7. यदि कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए सम्पूर्ण अस्पताल का उपयोग न किया जाना हो,तो ऐसी स्थिति में कोविड-19 के मरीजों के लिए पृथक से प्रवेश व निकास की व्यवस्था

होनी चाहिए।

8. बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

9. अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

 10. Infection Prevention and Control की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

 11, सक्षम प्राधिकारी/राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण किया

12. कोविड-19 से बचाव हेतु Social Distancing के साथ उपयुक्त लॉजिस्टिक यथा पीoप किट एन-95/ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क फेस शील्ड सेनिटाइजर आदि प्रचुर मात्रा में

उपलब्ध होना चाहिए।

13. समर्पित की वेइ-19 एम्बुलेंस (Dedicated Covid-19 Ambulance) की सुविधा होनी चाहिए।

14. इस प्रकार अधिकृत निजी चिकित्सालयों COVID-19 मरीजों का उपचार राज्य सरकार

द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

कोविड-19 संक्रमण का उपचार भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा एवं समस्त कोविड-19 से ग्रसित रोगियों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल जिला सर्विलांश अधिकारी को Real Time में उपलब्ध करानी होगी