देहरादून। राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले पर्यटकों की गाइडलाइन मे फिर संशोधन किया है। राज्य सरकार ने पर्यटकों को राहत देने के साथ राज्य की होटल इंडस्ट्री की आर्थिक स्थिति को भी दृष्टिगत रखा है।
मुख्यसचिव की ओर से जारी आदेशो में कहा गया है कि राज्य में किसी भी माध्यम यानि रेल,जहाज,सडक मार्ग से यदि कोई पर्यटक आ रहा है तो सिर्फ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। होटल में प्रवेश पाते समय कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट की बाध्यता अब नही है। हलांकि होटल प्रबंधन अपने स्तर से सभी जरूरी कोविड निर्देशों का पालन करेंगें। राज्य के किसी भी होटल अथवा होमस्टे में दो दिवसीय स्टे की बाध्यता समाप्त कर दी गई।
पर्यटक अपनी इच्छा अथवा बजट के हिसाब से रुक सकता है। इसके साथ ही होटल अथवा होम स्टे सभी गाइडलाइन का पालन करायेंगें। यदि कोई पर्यटक कोरोना पीड़ित पाया जाता है तो संबंधित होटल अथवा लॉज को जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि व्य़वस्था करते हुये वो एमएचए की गाइडलाइन का पालन कराए व पर्यटक के इलाज की व्यवस्था करें।