गोविंदघाट इलाके का एसपी ने किया निरीक्षण,मानसून से पूर्व तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश

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सुरक्षित हेमकुण्ड साहिब यात्रा के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने कियाl गोविन्दघाट क्षेत्र का  निरीक्षण, दिये दिशा-निर्देश


 है, आगामी बरसात के मौसम में कुशल एवं सुरक्षित हेकुण्ड साहिब यात्रा के दृष्टिगत आज  पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा गोविन्दघाट, पाण्डुकेश्वर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। महोदया द्वारा सर्वप्रथम हेमकुण्ड साहिब यात्रा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी गई एवं उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया,साथ ही यात्रा के दौरान अच्छी ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए आगे भी मेहनत एवं लगन से ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया गया। तत्पश्चात् महोदया द्वारा हेमकुण्ड साहिब यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये
बरसात का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व थाने में आपदा सम्बन्धी उपकरणों की जाँच कर आवश्यक उपकरणों हेतु समय से माँग पत्र प्रेषित किया जाए।
• सभी पुलिस कर्मियों को रेनकोट उपलब्ध कराए जाएं।
• श्री हेमकुण्ड साहिब में इस वर्ष काफी संख्या में श्रद्घालुओं का आगमन हो रहा है जिसके चलते वाहनों की अधिकता के कारण वाहनों की पार्किंग के लिए अतिरिक्त पार्किंग हेतु खाली पड़ी जमीन का चयन कर सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने  हेतु निर्देशित किया गया।
• दोपहिया वाहनों हेतु अलग से पार्किंग स्थल का चयन किया जाए।
• पार्किंग में खड़े यात्रियों के वाहनों की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्ष गोविन्दघाट को रात्रि गस्त लगवाने हेतु निर्देश दिये गए।
• लामबगड़ में संकरे मार्ग के चौड़ीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर लिया जाए।
• पुलना से गोविन्दघाट तक शटल वाहनों को किराया निर्धारित करने एवं वाहनों पर अनिवार्य रुप से रेट लिस्ट लगवाने व यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक ना वसूलने दिया जाए।
• घोड़ा-खच्चर स्वामियों द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक ना वसूला जाए एवं अनिवार्य रुप से रेट लिस्ट लगवाई जाए।
• सुरक्षा के दृष्टिगत गोविन्दघाट से दिन में 02:00 बजे बाद यात्रियों को हेमकुण्ड की तरफ ना भेजा जाए,एवं हेमकुण्ड साहिब से दिन में 3:00 बजे तक सभी यात्रियों को वापस भेजा जाए। 
• थानाध्यक्ष गोविन्दघाट को बाहर से आए दुकानदारों, फड़-फेरी वालों, घोड़ा-खच्चर स्वामियों एवं होटल कर्मियों, नेपालियों एवं बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अनिवार्य रुप से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।