राज्य में इलेक्ट्रिक बस के किराए का हुआ निर्धारण।

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आज दीपेन्द्र कुमार चौधरी, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण के सदस्य के रूप में श्री आर0के0श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय, श्री डी०एस०कुटियाल, वरिष्ठ अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं श्री एस०एस०रावत, नई टिहरी उपस्थित थे । प्राधिकरण के सचिव, श्री सनत कुमार सिंह द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिस पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये:

1- इलैक्ट्रिक बसों के किराया निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करते हुए न्यूनतम किराया रूपये 10.00 और अधिकतम रूपये 200 00 सखे जाने का निर्णय लिया गया।

2- समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, मा० एन0जी0टी0 द्वारा सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने के दृष्टिगत वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करने वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने पुराने वाहनों के सम्बन्ध में नीति बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में परमिटों पर संचालित वाहनों के सम्बन्ध में अध्ययन कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय लिया गया उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

3 उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के मध्य पडने वाले ऐसे मार्ग जिनमें गृह राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य का सूक्ष्म भाग पडता है, जैसे- विकासनगर -त्यूनी अटाल वाया मीनस, विकासनगर रोहडू वाया त्यूनी, देहरादून-पोंटा साहिब, पर निजी वाहनो के संचालकों को अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।