सचिवालय संघ बनाम शासन के हालात अब हड़ताली कर्मियों के विरुद्ध नो वर्क नो पे का फैसला

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सचिवालय संघ के आक्रामक हड़ताल के फैसले ने शासन को हिला कर रख दिया है ऐसे में आप मुख्य सचिव ने आज कार्य नहीं तो वेतन नहीं क्या देश को फिर से जारी करवा दिया है

(1) कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धान्त के अनुरूप हड़ताल / कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कार्मिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हड़ताल पर रहने वाले कार्मिक का विवरण आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कोषागार द्वारा तदनुसार निर्दिष्ट अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि किसी कार्यदिवस के पूर्ण बहिष्कार के स्थान पर घंटों के आधार पर सामयिक बहिष्कार किया जाता है तो कार्य बहिष्कार के आठ घंटों को एक कार्यदिवस मानकर तदनुसार कुल कार्य बहिष्कार के दिवसों/घंटों के लिए अनुपातिक गणना एवं कटौती की जायेगी।

हड़ताल / कार्य बहिष्कार अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कार्मिक को सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। (5) जिन सेवाओं में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्राविधान प्रभावी हैं, वहां उक्त
अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (6) हड़ताल / कार्य बहिष्कार की अवधि में जो कार्मिक कार्य पर आते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की
जायेगी।
(7) विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।