देहरादून उत्तराखंड सरकार ने नजूल भूमि स्वामियों को बड़ी राहत दी है। नजूल भूमि प्रबन्धन व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति -2021 को 01 वर्ष दिनांक 10.12.2023 तक अथवा प्रस्तावित नजूल अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित होने वाली नियमावली जो भी पहले हो, तक प्रभावी/लागू रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
अतः समस्त नजूल भूखण्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि इच्छुक आवेदक नजूल नीति 2021 की बुक को प्राधिकरण में निर्धारित शुल्क रू0 150.00 जमा कर प्राप्त करते हुए नियमानुसार फ्री-होल्ड आवेदन प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा सकते हैं, जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में स्वमूल्यांकन की देय धनराशि का 25 प्रतिशत नियमानुसार शासकीय कोष में जमा कराया जा चुका है, वे प्राधिकरण के नजूल अनुभाग से सम्पर्क कर अपने नजूल भूखण्ड से सम्बन्धित वांछित अभिलेखों को यथाशीघ्र जमा करा दें। जिससे लम्बित प्रकरणों में फ्री-होल्ड सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
नजूल नीति-2021 का विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mddaonline .in पर उपलब्ध है।