उत्तराखंड में कोविड से मरीज की मौत,हाई कोर्ट में कल से ने मास्क नो एंट्री

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड में लगभग तीन महीने बाद एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का मामला सामने आया है। नए साल में कोरोना मरीज की मौत का पहला मामला है। इसके अलावा देहरादून और नैनीताल जिले में तीन नए संक्रमित मिले हैं। 

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 414 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई। इसमें तीन लोग संक्रमित मिले। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इससे पहले 26 सितंबर 2022 को एक मरीज की मौत हुई थी।

प्रदेश में एक जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 334 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें हुई है। वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 34 है। इसमें अधिकतर संक्रमित होम आईसोलेशन में हैं। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 0.72 प्रतिशत और रिकवरी दर 96.01 प्रतिशत दर्ज की गई है।

हाईकोर्ट में बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध
हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अन्य अदालतों में मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अदालतों में भी प्रभावी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस बारे में पूर्व में ही आदेश जारी कर दिए थे।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हाईकोर्ट सहित जिला, तहसील अदालतों में न्यायिक अधिकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, वादकारी सहित अन्य कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में मास्क पहन कर आएंगे।

शारीरिक दूरी का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा। बिना मास्क के कोर्ट परिसर में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालय परिसर में न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ ना हो।