नई आबकारी नीति में हुए कई अहम प्रावधान तस्करी रोकने डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी लगेगी लगाम

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उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति में तस्करी रोकने राजस्व बढ़ाने पर्यटन की दृष्टि से कई अहम बदलाव किए है। जबकि कई सामाजिक सरोकारों को भी नई नीति से जोड़ा है नई आबकारी नीति में अतिरित शुल्क प्रति बोतल 3 रुपए बढ़ाया गया है 1 रुपए महिला कल्याण के लिए 1 रुपए गो सेवा 1 रूपए युवा कल्याण के लिए 1 रुपए लगाया गया है

अंग्रेजी देशी मदिरा की कीमतों को पड़ोसी राज्य के समतुल्य किया गया है इससे तस्करी रोकने के साथ ही कीमत नियंत्रित होगी

देशी मदिरा के पव्वे कांच के बजाए अब टेट्रा पैक में मिलेगा ताकि मिलावट रोकी जा सके

डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस अब पहाड़ों में 8 लाख रुपए और मैदानी जिलों में 8 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है इसके जरिए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है

नई आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई इजाफा नही किया गया है ये निकटवर्ती शराब ठेके से ही ले सकेंगे

समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है

राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर अब अपने जिले में स्थित शराब ठेके से ही शराब ले सकेंगे इससे डिपार्टमेंटल स्टोर की मनमानी पर लगाम लग सकेगी

दैवीय आपदा या धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रहने वाली दुकान का जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उस अवधि का राजस्व माफ करने का प्रावधान किया गया है।