लापरवाही से वाहन चलाना पड़ेगा भारी अब कानूनी कारवाई की तैयारी

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एसएसपी द्वारा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने हेतु 304 A, के बजाय गैर इरादतन हत्या में विवेचना करने के दिए निर्देश

अब अभियुक्त को हो सकती है कठोर सजा

कोतवाली ज्वालापुर

दिनांक 04/04/23 को वानप्रस्थ आश्रम के सामने मेन रोड पर कार संख्या UK 08 AY 5757 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व जानकर लापरवाही से चलाकर श्री महेश चंद्र गुप्ता पुत्र स्व0 राज राम गुप्ता उम्र 68 वर्ष निवासी 2/35 शाखा 2 वानप्रस्थ आश्रम आर्य नगर ज्वालापुर हरिद्वार मूल निवासी अगवानपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया था।उक्त घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वाहन द्वारा मृतक को काफी मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गई जो स्पष्ट हिट एंड रन केस था

उक्त घटना का स्वयं एसएसपी हरिद्वार द्वारा संज्ञान लेने पर कोतवाली ज्वालापुर पर मुकदमा अपराध संख्या 213/23 धारा 279, 304 भा0द0वि पंजीकृत किया गया जिससे कि पीड़ित पक्ष को उचित न्याय मिल सके।