विवाद को देखते हुए भूमि की खरीद फरोख्त पर लगाई गई रोक।

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देहरादून महिपाल सिंह भंडारी एवं अन्य लोगों द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2023 को उपजिलाधिकारी डोईवाला को एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा ग्राम मारखमग्रांट द्वितीय तहसील डोईवाला में चार-पांच वर्ष पूर्व भूमि क्रय की गई थी ।

संबंधित भूमि के विक्रय पत्र में जो खसरा नंबर उल्लिखित किया गया है, वह मौके पर लिए गए कब्जे के खसरा नंबर से भिन्न है जिस कारण उनका दाखिल खारिज होने के बाद भी उनको बैंक से लोन आदि प्राप्त नहीं हो रहा है।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए श्री शैलेंद्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा तहसीलदार डोईवाला को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

तहसीलदार डोईवाला द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक मारखमग्रांट के साथ शिकायत की जांच की गई तथा आख्या प्रेषित की गई । प्रेषित की गई आख्या के अनुसार ग्राम मारखम ग्रांट द्वितीय के खाता संख्या 1122 में बहुत से खसरा संख्या सम्मिलित हैं तथा कुल रकबा 346 हेक्टेयर से अधिक है । रिपोर्ट के अनुसार खतौनी में पहले यह भूमि नदी श्रेणी दर्ज थी किंतु बाद में विभिन्न मा0 न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों के पश्चात कुछ भूमि को भूमिधरी घोषित किया गया जबकि कुछ भूमि अभी भी नदी श्रेणी में सम्मिलित है। नदी श्रेणी की भूमि तथा अन्य भूमिधरी भूमि में सीमांकन न होने के कारण कब्जा स्पष्ट नहीं हो रहा है जिस कारण अग्रिम आदेशों तक भूमि के क्रय विक्रय तथा खुर्द बुर्द होने से रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आख्या प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार डोईवाला की आख्या के आधार पर जनहित तथा शासकीय हित में उप जिलाधिकारी डोईवाला द्वारा तत्काल प्रभाव से खाता संख्या 1122 ग्राम मारखम ग्रांट द्वितीय की भूमि के क्रय-विक्रय तथा खुर्द बुर्द होने से रोकने के लिए रोक लगाई गई तथा खतौनी में दर्ज करने के आदेश किए गए ।
दिनांक 31 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी द्वारा जन शिकायत शिविर में भी इसी प्रकार की एक अन्य शिकायत प्राप्त होने पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।