दून मे मिठाई व्यापारी सहमत बोले एक्सपायरी डेट लिखना है अच्छी व्यवस्था।

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देहरादून एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंटर्ड आफ इंडिया के नियमों के मुताबिक एक अक्टूबर से खुली बिकने वाली मिठाईयों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य हो जायेगा। तमाम मिल रही शिकायतों के बाद ये निर्णय किया गया है। राजधानी दून में अधिकतर प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। दुकानदारो ने कहा ये ग्राहक व हलवाई दोनो के लिये अच्छा है। तिलक रोड पटेलनगर प्रेमनगर लेकर घंटाघर व राजपुर रोड हर स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिये तैयारीयां करने में भी व्यापारी जोर शोर से जुट गये है।

आपको बताते चलें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India -FSSAI) ने मिठाइयों की बिक्री से जुड़ा एक नया नियम बनाया है। इस नए नियम से अब ग्राहकों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। यानी अब मिठाके दुकानदारों को बताना होगा कि ये मिठाई कब तक ताजी रहेगी। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे।

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (commissioner of food safety) को एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि सभी के हित में ध्यान रखते हुए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट (Best Before Date) लिखी जाए। पत्र में ये भी कहा गया है कि मिठाई बनाने की तारीख लिखनी होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा। यह मिठाई बनाने वाले दुकानदारी की मर्जी है कि वो मिठाई बनाने की तारीख लिखे या नहीं।