मुख्य बिन्दु :-
- नई नीति आगामी 7 वर्षों ( 2030 तक) के लिए
- पूंजीगत सब्सिडी हेतु 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक प्राविधान
- (1) कौशल प्रशिक्षण (Skill Training)
(2) मार्केटिंग
(3) अपशिष्ट उपचार (Waste Treatment)
— के लिए प्रोत्साहन (Incentives) देने का प्राविधान
- पूंजीगत सब्सिडी, नई आतिथ्य ईकाईयों (Hospitality Units) के साथ-साथ ऐसी पुरानी आतिथ्य ईकाईयों को भी दिया जायेगा, जो सेवा विस्तार (Expand ) या विविधता (Diversity) करना चाहते हों ।
- नये पर्यटन उत्पादों (New Tourism Products) और सेवाओं, जैसे- हेली टुरिज्म, कारावान टुरिज्म, एडवेंचर टुरिज्म कैब आपरेटर (केवल ईलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए ) आदि के लिए 100 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का प्राविधान ।
- स्थापित आतिथ्य ईकाईयां (Existing Hospitalities), जो पूंजीगत सब्सिडी नहीं चाहती हैं, अतिउच्चदर आतिथ्य सेवाओं (High Premium Value Hospitalities), विदेशी पर्यटकों और MICE (Meeting Incentive Conferences & Exihibitions) आदि के लिए प्रोत्साहन
(Incentives) प्राप्त कर सकती हैं।