होम आईसोलेशन से जुड़ा अहम आदेश – गर्भवती महिलाओं के लिए हैं ये खास प्रावधान

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देहरादून राज्य में कोरोना संक्रमण के लक्ष्णों के बढते मामलों के बीच शासन ने एक और अहम आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में निर्गत शासनादेशों को यथावत् रखने के साथ साथ गर्भवती
महिलाओं को भी निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार होम आईसोलेशन (Home Isolation) में रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है:

  • ऐसी गर्भवती महिलाएं (ANC) जिन्हें कोई बीमारी (Co-Morbid) नहीं है
  • कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं, जिन्होंने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है (PNC) तथा वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से सामान्य रूप से Discharge किया जा सकता है, को भी Home Isolation में रखा जा सकता है।

स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने ये आदेश जारी कर दिये है।