बनफूलपुरा मामले में डिफॉल्ट बेल पर हाईकोर्ट का फैसला रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने जांच को ठहराया सही
नई दिल्ली/हल्द्वानी: बनफूलपुरा मामले में डिफॉल्ट बेल को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दिए जाने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि मामले की जांच यूएपीए (UAPA) के प्रावधानों के अनुरूप की गई है और जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की चूक या लापरवाही नहीं पाई गई। अदालत ने माना कि जांच एजेंसियों ने कानून के तहत तय समयसीमा और प्रक्रियाओं का पालन किया।
इस फैसले के बाद आरोपियों को डिफॉल्ट बेल देने का आधार खत्म हो गया है। कोर्ट के इस रुख को जांच एजेंसियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि बनफूलपुरा मामले में पहले हाईकोर्ट ने जांच में देरी को आधार मानते हुए आरोपियों को डिफॉल्ट बेल देने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में जांच की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर सख्ती बरती जाएगी।

