आज से बाजार बंद हो रहे दो बजे डीएम के विस्तृत आदेश हुए जारी।

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देहरादून राजधानी में आज से दोपहर 2 बजे से बाजार बंद होने है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी दून ने भी आदेश जारी कर दिये है।राजधानी दून में भी कल शासन से जारी आदेशो का पालन किया गया है।अलग से कोई रियायत या अतिरिक्त बंदिश नही लगायी गई है।

किसी भी आयोजन में शामिल होने वालों की संख्या 100 से अधिक नही होगी
सार्वजनिक वाहन (बस विक्रम आटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होगे ।
3- समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगे
4 समस्त जिम, स्वीमिंग पूल स्पॉ पूर्णन्त बन्द रहेगे ।
5 – अग्रिम आदेशो तक समस्त शिक्षण संस्थान प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडएट बोडिंग डिग्री कालेज, पालीटेकनिक आई.टी.आई. व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेगें तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेगे ।


6- जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत सांय 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। 7- जनपद देहरादून के समस्त शहरी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारी क्षेत्रो को छोडते
हुऐ अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बन्द रहेंगे। 8- जनपद देहरादून के नगर निगम तथा छावनी परिषद गढीकैन्ट / क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू रहेगा।
9- रात्रि कर्फ्यू तथा साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू के दौरान निम्नाकिंत को इस प्रकार छूट रहेगी : फल, सब्जी की दुकानें, डेरी तथा गैस की आपूर्ति सांय 7 बजे तक भी हो सकेंगी। जबकि पेट्रोल पम्प व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी। उपरोक्त आवश्यक सेवा के वाहनो को आवागमन हेतु पूरे समय छूट होगी।
> हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को आवागमन तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को अपरान्ह 2 बजे के बाद तथा साप्ताहिक कर्फ्यू ( शनिवार रविवार) के दौरान भी आवागमन में छूट रहेगी।
→ औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की छूट होगी।
→ मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों को छूट रहेगी ।
→ शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहो से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट रहेगी । > टिफीन की होम डिलवरी मे छूट रहेगी ।
10- जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियो (पर्यटको श्रद्धालु व अन्य ) को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटीव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। 11- उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से जनपद सीमा में प्रवेश करेगें उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर
पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाईन करेंगें साथ ही
स्वास्थ्य की निरन्तर मॉनिटिरिंग करेंगें तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाईन पर सम्पर्क करेंगें।

संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा।
– उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या सं0 68 / USDMA / 792/(2020) दिनांक 20/04/2021 मे पारित दिशा-निर्देश (प्रति संलग्न ) जनपद देहरादून में भी दिनांक 21.04.2021 यथावत प्रभावी रहेंगे। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।