उत्तराखंड सरकार की नई गाइड़लाइन- आयोजन से लेकर राज्य में प्रवेश के ये होगें नियम।

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मुख्य सचिव ओम प्रकाश
मुख्य सचिव ओमप्रकाश

देहरादून राज्य से सटे उत्तरप्रदेश व दिल्ली नोएडा में बढते कोविड 19 संक्रमण के मामलों को देख राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है। उत्तराखंड सरकार ने Covid-19 के बढ़ते केसों को बाहर से आने वालों व पर्यटकों केलिए http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है।

जारी नई एसओपी की बात करें तो राज्य के किसी भी जिले में अब सामाजिक,खेल,धार्मिक अथवा अन्य आयोजन में आयोजन स्थल की तुलना में पचास फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगें। इसकी अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नही होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के साथ ही संबन्धित जिलों के बार्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। जिला प्रशासन इसके लिए हर जरूरी कदम उठायेगा।एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर भी इसको लागू किया जाएगा।जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर य़े फैसला लागू भी हो चुका है।

आधिकारिक कार्य से आने वालों को क्वेरेंटिन से छूट दी गई है। अधिक वालों को होम क्वेरेंटिन होना होगा। मंत्री-सरकारी अधिकारी-उनके साथ के स्टाफ-एडवोकेट जनरल-MP-MLA, न्यायाधीश को क्वेरेंटिन होने की शर्त से मुक्त रखा गया है। जिला प्रशासन को कोरोना से जुड़े हर तरह के एहतियाती कदम उठाने के अधिकार शासन ने दिए हैं Lock Down नहीं कर सकेंगे इसके लिए पहले शासन से मंजूरी लेनी होगी। आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। चाहे वह राज्य के भीतर हो या फिर इंटर स्टेट। सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी होगा। जिला प्रशासन को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेन्सिंग और सेनिटाइजर इस्तेमाल करते रहने के केंद्र सरकार के आदेश का पालन सख्ती से कराना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो आपदा कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।