देहरादून उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक और दिशा निर्देश जारी करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जारी किए है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किए है।
सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोडिंग, डिग्री कॉलेज,पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई. कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी बन्दरहेंगे। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं होम आईसोलेशन हेतु उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun .uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
f) होम डिलीवरी सेवाओं में लगे कार्मिकों को आवाजाही की छूट रहेगी। g) ऐसे छात्र-छात्रायें जो TOEFL / IELTS अथवा अन्य किसी भी प्रकार प्रतियोगी परिक्षाओं में
प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें आवागमन की छूट प्रदान की जायेगी। बशर्तें छात्र-छात्राओं को तदसम्बन्धित परीक्षा का एडमिट कार्ड व आई.डी. प्रूफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने