देहरादून उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के गृह विभाग द्वारा जेलों में पुलिस अफसरो के बतौर जेलर तैनाती के आदेश को रद्द कर दिया है।हाई कोर्ट ने रिक्त पदों पर नई अथवा प्रमोशन कर तैनाती देने के आदेश किये है। फरवरी माह में जेल।में हुए पुलिस अधिकारियों के जेलर पद पर हुए आदेशों के बाद से ही सवाल भी उठा रहे थे।
हाई कोर्ट में दाखिल रिट में गृह विभाग के आदेशों को चुनोती दी गई थी। सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने जेलों मे पुलिस अधिकारियों के जेलर पद पर तैनाती को ओचित्य हीन मानते हुए विस्तृत 26 पेज में आदेश लिखा है।इस आदेश के बाद गृह विभाग के अनुभव व अनुसंधान पर भी जानकार सवाल उठा रहे।एक रिटायर्ड आईपीएस के मुताबिक पुलिस कस्टडी व ज्यूडिशियल कस्टडी में ही अंतर गृह विभाग के आदेशों से खत्म सा होता दिख रहा था। माना जा रहा है कि जल्द ही अदालत के आदेश मिलने के बाद जेलों में नए सिरे से तैनाती आदेश जारी हो सकते है।