
देहरादून | बड़ी खबर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगौली ने फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।
👉 क्या रहे बड़े फैसले
- PWD को बड़ी मंजूरी
ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ADB) के तहत 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को हरी झंडी। - न्यायिक अधिकारियों को राहत
₹10 लाख तक वाहन लोन की सुविधा — इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य पर 5% ब्याज। - वन विभाग में बदलाव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 से घटाकर 22 वर्ष। - सोलर योजना का लाभ
PM सूर्यघर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक लगे संयंत्रों को राज्य सब्सिडी मिलेगी। - उच्च शिक्षा में फैसला
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को मंजूरी। - संपत्ति वसूली कानून लागू
लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को स्वीकृति।
7-8. गृह विभाग में सुधार
होमगार्ड्स नियमावली में संशोधन और पुलिस को फॉरेंसिक, साइबर व IT ट्रेनिंग के लिए NIELIT के जरिए विशेषज्ञ नियुक्त करने का निर्णय।
9-10. भर्ती में बड़ी राहत
घटी हुई आयु सीमा 2028 के बाद लागू होगी — युवाओं को 3 साल की राहत।
उपनिरीक्षक भर्ती में भी अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा। - शिक्षा विभाग
एडेड स्कूल शिक्षकों की पुरानी सेवा को प्रमोशन में मान्यता देने पर मंत्री उपसमिति बनेगी।
12-13. गेहूं खरीद पर निर्णय
₹2585 प्रति क्विंटल MSP पर 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य।
मंडी शुल्क 2% यथावत रहेगा।
14-15. पूर्व सैनिकों को लाभ
पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण।
पति-पत्नी दोनों होने पर दोनों को लाभ मिलेगा। - सेतु आयोग को मंजूरी
राज्य योजना आयोग की जगह बने सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी।
🟡 निष्कर्ष
धामी कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक सुधार, युवाओं को राहत, शिक्षा, ऊर्जा और पूर्व सैनिकों के कल्याण पर केंद्रित माने जा रहे हैं। खास तौर पर भर्ती आयु सीमा में छूट और सोलर सब्सिडी जैसे फैसले सीधे आम लोगों को प्रभावित करेंगे।

