खुलेगा गाँधी पार्क,होटल में मिलेगी शराब

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अनल़ाक तीन की गाइडलाइन हुई जारी

राज्य सरकार ने 5 अगस्त से  Unlock-3 में C Zone छोड़ अन्य स्थानों को छोडते हुये Asymptomatic लोगों को तमाम छूटें शतों के साथ दी हैं। शादी के लिए आने पर दूल्हा-दुल्हन, मंत्रियों-न्याधीशों के साथ VVIP को क्वारंटीन से मुक्त किया गया है। होटल रेस्तरां-मॉल-जिम-योगा सेंटर-पार्क-धार्मिक स्थल-उड़ान योजना वाली हवाई सेवा अब खुलेगी विदेश से आने वालों के लिए इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जरूरी होगा

ये जानना है जरूरी

1-स्कूल-कॉलेज-शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएं 31अगस्त तक बंद। सिनेमा हाल, स्विमिंगपूल,बार, थियेटर, मनोरंजन पार्क, असेम्बली हाल, खेल, सांस्कृतिक,धार्मिक,मनोरंजक आयोजन बंद रहेंगें।

2-जिम-योगा सेंटर शर्तों के साथ खुले। एमएचए से मंजूरी पाने पर विदेश से आना खुला। 15 अगस्त (स्वाधीनता दिवस आयोजन) की मंजूरी। बाहरी राज्यों से आने वालों को सशर्त मंजूरी। हाई लोड covid शहरों से आने वालों को 7 दिन इन्स्टीट्यूशनल और इतने ही दिन घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब से RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से पुराना नहीं) होने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। किसी की मृत्यु, गंभीर रूप से बीमार, बुजुर्ग मातापिता को देखने आने पर क्वारंटीन से छूट (अधिकतम 7 दिन) होगी। इसके लिए शर्तों को

3-केंद्र और राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स और निजी कंपनियों के निर्माण कार्यों-प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को भी क्वारंटीन से सशर्त छूट।

4-केंद्र-राज्य सरकार के मंत्रियों-चीफ जस्टिसों (SC-HC), एडवोकेट जनरल,चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, एमपी-एमएलए, केंद्र और राज्य के पीएसयू के अफसरों को स्टाफ के साथ आने पर क्वारंटाइन से छूट।

5-सेना के तीनों अंगों (थल-वायु-जल), अर्द्ध सैनिक बल अपने जवानों-परिवारों के लिए इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था खुद ही करेंगे। अगर वे हाई लोड शहरों से आए हैं।

6-हाई लोड शहरों से आए विमान यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। एक दिन में अधिकतम 2000 लोग उत्तराखंड आ सकेंगे। DM को 50 अतिरिक्त लोगों को मंजूरी देने का

7-होटलों में 7 दिन कम से कम रहने और इधर उधर न जाने की शर्त पर बाहरी लोगों को रुकने दिया जा सकेगा। रूम में शराब परोसी जा सकेगी। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से पुराना नहीं) होने पर होटल में कम से कम रुकने की अवधि की शर्त नहीं होगी। मॉल में 50 फीसदी दुकानें खोली जाएंगी।

8-धार्मिक स्थलों को खोला गया है लेकिन स्थानीय प्रशासन को प्रतिबंध लगाने के हक होंगे। बाजार खोले गए हैं लेकिन प्रतिबंध जरूरी हुआ तो स्थानीय प्रशासन लगा सकेगा।

9-उडान योजना वाले विमान और हेलीकॉप्टर की उड़ान को मंजूरी दी गई है।

10-वेडिंग पॉइंट-कम्युनिटी हाल खोल दिए गए हैं। शादी या कोई अन्य आयोजन होता है तो

10-वेडिंग पॉइंट-कम्युनिटी हाल खोल दिए गए हैं। शादी या कोई अन्य आयोजन होता है तो 50 से अधिक लोग नहीं होंगे।

11-हाई लोड cities से आने के बावजूद दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवार के लोगों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। ये शर्त भी होगी कि वे विवाह स्थल के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। हाई लोग cities से शादी में शरीक होने आए लोगों को होटल में कम से कम 7 दिन ठहरने की शर्त से मुक्ति दी गई है।

12-पार्कों को जॉगिंग-वॉक के लिए खोला गया है। ओपन जिम के इस्तेमाल पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है।