हरिद्वार पुलिस ने दबोचे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर चौथ वसूलने के 03 आरोपी
आरोपी युवकों में से 02 बता रहे थे खुद को पत्रकार, एक है फर्जी ग्राम प्रधान
पीड़ित युवक को बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर की थी पैसों की डिमांड
कोतवाली मंगलौर
पीरपुरा मंगलौर निवासी युवक द्वारा तीन अन्य युवकों पर बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने सम्बन्धी शिकायत मिलने पर कोतवाली मंगलौर में आरोपी युवकों के खिलाफ मु0अ0सं0 406/23 धारा 419, 389, 504, 506, 386, 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया।
तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आया कि आरोपी युवकों में से विभिन्न मुकदमों में नामजद अभियुक्त इंतजार का भाई मुज्जफर स्वयं को ग्राम पंचायत पीरपूरा का प्रधान बताता है। अभियुक्त अपने वाहनों पर प्रधान लिखवाकर सभी के सामने बतौर ग्रामप्रधान पेश करता है। अभियुक्त मुकेश व अभियुक्त मुन्नवर बतौर संपादक व सह संपादक “पोर्टल खटीमा तक” चला रहे थे।
पुलिस टीमों द्वारा खबरिया तंत्र को सक्रिय कर मुखबिर की सूचना पर निम्नलिखित 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। जिनको नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
अभियुक्तों का विवरण-
- मुकेश देव पुत्र लखन देव निवासी शिवालिक नगर रानीपुर
- मनब्बर कुरेशी पुत्र हबीबुई रहमान निवासी कलियर
- इंतजार पुत्र याकूब निवासी पीरपुरा मंगलौर
आपराधिक इतिहास अभियुक्त इंतजार-
- मु0अ0सं0 295/04 धारा 498A.323.504.506 Ipc व ¾ द0 अधिनियम
2.मु0अ0सं0 231/05 धारा 406,504,506,427 ipc
3.मु0अ0सं0368/20धारा147.148.323.325.506.ipc
4.मु0अ0सं0 406/23 धारा 419 504 506 386 389 ipc