देहरादून पौड़ी पुलिस ने 7.2 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार।
मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड महोदय* द्वारा वर्ष-2025 तक उत्तराखण्ड को *नशामुक्त (“ड्रग्स फ्री देवभूमि”)* बनाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे* द्वारा जनपद में नशा, मादक पदार्थों एवं ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय-विक्रय करने वालों के विरूद्ध चैकिंग अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
अभियुक्त *गजेन्द्र सिंह को 7.20 ग्राम अवैध स्मैक* के साथ शिवपुर रेशमफार्म कोटद्वार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोटद्वार पर NDPS Act के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं स्मैक का सेवन करता हूं। मैंने यह स्मैक नजीबाबाद से खरीदी है और पहले भी स्मैक बेचने के मामले में जेल जा चुका हूँ। आज भी मैं बाहर से स्मैक लेकर कोटद्वार बैचने आ रहा था तब तक कोटद्वार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पौड़ी पुलिस द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम /अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्व अभियान लगातार जारी है।
*15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पौड़ी पुलिस ने 01 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार।*
*अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपये|*
*शराब की खरीद फरोख्त करने वाले शराब तस्करों पर पौड़ी पुलिस कप्तान श्वेता चौबे की टीम का चला चाबुक।*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे* द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम, बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वालों के विरूद्ध प्रभावी चैकिंग अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
खेड़ा खाल में अभियुक्त *शितेज उर्फ लक्की को 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब* मय *वाहन संख्या UK12 A- 7558 में परिवहन करते हुए *गिरफ्तार* किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह उपरोक्त शराब को आसपास के गांव में बेचने के लिए खेड़ा खाल बचनस्यूं रुद्रप्रयाग से ला रहा था। जिस सम्बन्ध में *जनपद की कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम* के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी।
*नाम पता अभियुक्त:-*
1. शितेज उर्फ लक्की (उम्र-23 वर्ष) पुत्र जयराम, निवासी-मोची टम्टा मोहल्ला, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल।
*पंजीकृत अभियोगः-*
1. *मु0अ0स0-27/2023, धारा-60/72 आबकारी अधिनियम ।
*बरामद माल:-*
1. 10 पेटियों के अंदर (Soulmate Each Other original whisky-480 पव्वे
2. 05 पेटियों के अंदर soulmate blue whisky -240 पव्वे।
आपराधिक इतिहास-मु0अ0सं0 09/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी महिला थाना श्रीनगर।