जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों पर अभियान चलाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई की ठेकेदार द्वारा सेल्समेन को वैतन न दिए जाने के कारण सेल्समेन के द्वारा ओवर रेटिंग की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को जनपद अवस्थिति शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन मे ंजिला आबकारी अधिकारी राजीव चैहान ने अपने कार्यालय कक्ष में नगर के सभी अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जारी ‘‘यहां ओवर रेटिंग’’ नहीं होती है के फ्लैक्स को अपने-अपने दुकानों में अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट तरीके से चस्पा करने के निर्देश दिए। बैनार चस्पा न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध ₹1 लाख का अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। दुकानों पर ओवर रेटिंग ना की जाए इसके लिए अपने सेल्समैन को समझाए तथा दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन को समय पर वेतन देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शराब की किसी भी दुकान पर मुद्रित मूल्य से अधिक पर शराब विक्रय न की जाए। यदि किसी दुकान पर ओवर रेटिंग पाई जाती है तथा बैनर/पोस्टर चस्पा नही पाए जाने पर ₹1 लाख का अर्थदंड वसूला जाएगा। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि अपने यहां कार्यरत सभी कार्मिकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करेंगे की मुद्रित मूल्य से अधिक पर शराब /बीयर की बिक्री ना करें। साथ ही कहा कि विभाग द्वारा निरंतर रूप से छापेमारी अभियान जारी है। बैठक में शराब अनुज्ञापी भुवन चंद जोशी, प्रवीण मल्होत्रा, करीमन कुमार, आनंद आदि उपस्थित रहे।