देहरादून राज्य सरकार ने 2 नवंबर से खुलने जा रहे स्कूलों के लिये विधिवत गाइडलाइन्स जारी कर दी है। नियमों के तहत ही अब विघालय खोलकर विधिवत सुरक्षा मानकों व कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीकों का पालन करना होगा।
विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाये तथा यह प्रकरिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाय। विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खाँसी जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते घर वापस भेज दिया विद्यार्थियों को हैण्डवाश/ हैण्ड सेनेटाईज कराने के एचात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।
विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छूट्टी न की जाय।
विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालयआते हैं तो उन्हें प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टैन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।
विद्यार्थियों को106 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
ऑनलाईन पठन-पाठन की व्यवस्था यथावत् जारी रखी जाये तथा जिन विद्यार्थियो के पास ऑनलाईन पठन-पाठन की सुविधा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाय।
यदि ऑनलाईनअध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्धित विद्यालय की होगी छात्र संख्या एवं सोशल डिस्टैन्सिंग बनाने के लिये यदि आवश्यक हो तो विद्यालय 02 पालियों में संचालित किये जाये। प्रथम पाली में पाया 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 12 विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाय।
विद्यालय की छात्र संख्या एशल ढिस्टैन्सिंग के दृष्टिगत यदि आवश्यक हो तो एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अबिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थिय जाय। अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाय।
कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक
किया जाय। अतः विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित Standard Operating Procedures ( SOP) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न एस०ओ०पी० तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.mhrd.gov.in पर जारी गाईड लाईन्स का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों की 10 एवं 12 की कक्षाओं की विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कराने का कष्ट करे।
कार्यवाही सुनिरिलयों को पुनः खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा। जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जायेगी।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी तथा उस जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) को पदेन सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुये, व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
प्रत्येक विद्यालय का प्रधानाचार्य /प्रधा अपने विद्यालय विद्यालय स्तरीय पदेन नोडल अधिकारी होगा और राज्य के मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपने विद्यालय की मानक संचालन प्रकिया की रूपरेखा शासनादेश निर्गत होने के तीन दिन के भीतर तैयार कर अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा और प्रचार-प्रसार (संचार माध्यमों, नोटिस बोर्ड एवं मुख्य द्वार पर चस्पा कराना इत्यादि) भी सुनिश्चित करेगा।
विद्यालय अपनी कार्य योजना से कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के अभिभावकों को अवगत कराते हुये ककषा यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र-छात्राओं को विद्यालय भेजने हेतु सहमत होते है तो अपनी सहमति विद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व संचार माध्यमों ई-मेल इत्यादि के माध्यम से अथवा विद्यालय खुलने की तिथि को भौतिक रूप में भी प्रेषित कर सकते है।
उपरोक्तानुसार/संलग्न मानक संचालन प्रकिया का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध महामारी अधिनियम की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।
School nhii khulne chaiye.. Bachoo ki janm ka ko khtra hoga