प्रसूति और बाल देखभाल अवकाश एमएसीपीएस में
प्रदेश की महिला कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
देहरादून। राज्य सरकार की महिला कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। उनके प्रसूति और बाल देखभाल अवकाश मार की गणना सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) में होगी। साथ ही उन सभी कर्मियों को भी लाभ मिलेगा, जो बाह्य सेवा और बाध्य प्रतीक्षा व प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। उनकी सेवा अवधि की गणना भी न हो एमएसीपीएस में होगी।
अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने इस बाबत अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन को पत्र लिखा था। उन्होंने एमएसीपी की व्यवस्था में महिला कर्मियों के प्रसूति अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि को शामिल कीय करने का अनुरोध किया था।
प्रतिनियुक्ति और बाह्य सेवा वाले सभी कर्मचारियों को भी मिलेगा आदेश का लाभ
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि शासनादेश के मुताबिक, कर्मियों को अब यदि किसी वर्ष के दौरान तीन माह से कम अवधि के कार्यकाल के कारण किसी वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट न लिखी गई हो तो एमएसीपी देने की तिथि से पहले के पांच वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों का संज्ञान लिया जाएगा। यदि उस अवधि में भी उत्तम एसीआर का मानक पूरा न हो रहा हो तो एमएसीपी की तिथि को आगे विस्तारित किया जाएगा।