चारधाम यात्रा 2022 की अवधि में दिन के समय यात्रियों के वाहनों को जाम से मुक्त रखने एवं उनके निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के निमित्त उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 189 के अधीन माल वाहनों को चारधाम यात्रा मार्गों पर रात्रि संचालन हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :
1 चारधाम यात्रा मार्गों पर केवल ऐसे माल वाहनों का संचालन किया जा सकेगा जिनका सकलयान भार 16200 कि०ग्रा० से अनधिक हो।
2 3000 कि०ग्रा० से कम सकल यान भार वाले ऐसे यूटिलिटी वाहनों को जिनमें यात्रियों का परिवहन अनुमन्य किया गया है, रात्रि संचालन अनुमन्य नहीं होगा।
3 रात्रि में संचालन के समय वाहन चालक द्वारा लगातार 4 घंटे से अधिक तथा कुल 8 घंटे से अधिक वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा। लगातार 4 घंटे चलने के बाद चालक द्वारा न्यूनतम 15 मिनट का विश्राम किया जायेगा।
• वाहन चालक द्वारा शराब अथवा किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन निर्धारित गति सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 5
6 7 यान में क्षमता से अधिक माल का परिवहन नहीं किया जायेगा। यान में तीर्थ यात्रियों सहित किसी भी स्थानीय यात्री का परिवहन नहीं किया जायेगा।
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यान के समस्त प्रपत्र तथा चालक का लाईसेंस वैध होने की दशा में ही वाहन का संचालन किया जायेगा।
स्थानीय प्रशासन तथा वरिष्ठ पुलिस / पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी पार्किंग, एकल मार्ग संचालन एवं यातायात सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
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