कैबिनेट के निर्णय उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, एपी और आई आरबी में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक(सशस्त्र), दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संसोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन। इसमें मूल नियमावली में गुल्मनायकों की ज्येष्ठता निर्धारण के पूर्व प्राविधानों को संशोधित कर पूर्व की ज्येष्ठता, पूर्व प्रचलित व्यवस्था अनुसार एवं नियमावली प्रख्यापन के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण 2019 में विद्यमान व्यवस्थानुसार किए जाने का प्राविधान किया जा रहा है। नियमावली में भर्ती की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्राविधान के दृष्टिगत सीधी भर्ती की प्रक्रिया, विभागीय योग्यता परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु लिखित परीक्षा/परिणाम घोषित किए जाने की कार्यवाही आयोग के माध्यम से कराए जाने के सम्बन्धित प्राविधानों को और स्पष्ट किया जा रहा है। प्रख्यापित नियमावली में महिला का ढांचा/पद सृजन पृथक पृथक होने के दृष्टिगत रिक्ती की सीमा तक पुरूष एवं महिला कार्मिकों की पदोन्नति पृथक पृथक करने का प्राविधान किया जा रहा है।