देहरादून राजधानी दून के प्रेमनगर, अरकेडिया ,मिट्ठीबेड़ी के करीब 70 परिवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी कोर्ट दून के उस आदेश को स्टे कर दिया है।जिमसें इन परिवारों को अतिक्रमण कारी कहा गया था।जानकारी देते हुए प्रेमनगर व्यापार मंडल के अध्य्क्ष व अधिवक्ता राजीव पुंज ने बताया कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश स्टे को लेकर हो गए है।जिसकी प्रति भी जल्द जिला प्रसाशन को रिसीव करायी जाएगी।ऐसे में पूर्व में अतिक्रमण की जद में आये व अपने स्थान पर दोबारा निर्माण कर रहे लोगो को बड़ी राहत मिली है इन परिवारों को पहले ग्राम सभा का अतिक्रमणकारी कहा गया था।आपको बताते चले कि इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में राजधानी के नामी गिरामी एडवोकेट योगेश सेठी ने कोर्ट में पक्ष रखा था।