देहरादून डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से रेंज के कप्तानों को दिशा निर्देश दिए है।
वांछित अपराधी,इनामी अपराधी,गैर जमानती वारण्टो की तामील,दुराचारियों के सत्यापन की कार्यवाही,सक्रिय अपराधियों का सत्यापन,लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण, गुमशुदगी/पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की जनपदों द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर जनपदों के थाना / चौकी प्रभारियों को सतर्क करनें,जनपदों में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को उक्त कार्यवाही प्रभावी ढंग से कराये जाने* हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
भूमि एंव अन्य धोखाधडी सम्बन्धी मामलों में *पारदर्शिता व निष्पक्षता* बनी रहे इसके दृष्टिगत ऐसे सभी मामलों का *पर्यवेक्षण सम्बन्धित जनपद के SSP/SP’S* द्वारा करने के निर्देश दिये गये।
प्रायः देखने में आ रहा है कि शिकायती प्रार्थना पत्रों पर थाना/चौकी स्तर से गम्भीरता पूर्वक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है* जिस पर DIG महोदया द्वारा प्राथमिकता के आधार पर *शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण* के निर्देश दिये गये । भविष्य में *लापरवाही परिलक्षित होने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ ही क्षेत्राधिकारी* का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
परिक्षेत्र के जनपदों में जिन थाना / चौकियों का सृजन / उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है उनमें भी प्रभावी पैरवी कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा जनपदों में लम्बित विभागीय कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।