देहरादून केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के सिनेमाघरों को लेकर s.o.p. जारी की केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश को देखते हुए की गई s.o.p. जारी किसी भी कंटेनमेंट जोन में फिल्मों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा राज्य सरकारें कुछ अतिरिक्त सावधानियां भरत सकती हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए s.o.p. में साफ कहा गया है कि सिनेमा हॉल के बाहर 6 फीट की दूरी होनी चाहिए फेस मास्क अनिवार्य होना चाहिए हैंड सैनिटाइजर होना जरूरी होगा सिनेमा हॉल के आसपास थूकना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा छींकने जैसी स्थिति मैं ध्यान देने की जरूरत होगी सिनेमा हॉल के एंट्री और एग्जिट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी जरूरी होगी सिनेमा हॉल के अंदर जाने से पहले क्यूमारकर बनाने जरूरी होंगे साथ ही और मैं जाने से पहले लाइन लगाने जरूरी होगी के अलावा भी कई आदेश जारी किए गए हैं