पंचायत चुनावों के बाद राज्य में हटाई गई आदर्श आचार संहिता, आयोग ने दी अनुमति

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड पंचायत चुनावों के बाद राज्य में हटाई गई आदर्श आचार संहिता, आयोग ने दी अनुमति

देहरादून
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 की प्रक्रिया के संपन्न होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आज शाम 5 बजे से पूरे राज्य (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में आदर्श आचार संहिता हटाने की घोषणा कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की सभी निर्धारित गतिविधियाँ सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। इसी के मद्देनज़र आयोग ने 1 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे से आचार संहिता को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संचालन के लिए आयोग ने 21 जून 2025 को आचार संहिता लागू की थी, जो राज्य के सभी जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में प्रभावी थी। इसके तहत सरकार और प्रशासन से संबंधित कई निर्णयों पर रोक लगी हुई थी, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो सकें।

अब आचार संहिता हटने के बाद विकास योजनाओं की घोषणा, स्थानांतरण, नीतिगत फैसले और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर लगी रोक भी हट जाएगी, जिससे शासन और प्रशासन के कार्यों में गति आने की संभावना है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुरेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि अब आचार संहिता समाप्त मानी जाए और सभी विभाग अपने कार्य सुचारु रूप से संचालित करें।

यह निर्णय प्रदेश में स्थिर प्रशासनिक गतिविधियों की बहाली की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है।