देहरादून उत्तराखण्ड़ राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार कोविड के उपचार हेतु सभी प्रकार का निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार मिलेगा।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि आयुष्मान भारत / अटल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध कार्यरत चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 संक्रमित रोगियों को आयुष्मान कार्ड पर निःशुल्क कैशलैश उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण की भीषणता में यह उचित नहीं है। आयुष्मान योजना के आई०टी सिस्टम में कोविड-19 पैकेज का चयन कर लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार की व्यवस्था पूर्व से ही उपलब्ध है। चिकित्साल्यों द्वारा समय से उपचार प्रदान करने में दिक्कत न हो इसलिए प्राधिकरण द्वारा चिकित्सालयों के बिल आईटी सिस्टम में अपलोड करने के एक सप्ताह के अन्तर्गत भुगतान किया जा रहा है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूणेन्द्र सिंह चौहान द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत योजनाओं के लाभार्थियों को सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों को विशेष दिशानिर्देश दिये गये हैं। लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों को कहा गया है की यदि कोविड ग्रसित मरीज अस्पताल में आता है तो उसे प्रत्येक दशा में योजना के अंतर्गत निर्धारित पैकेज अनुसार निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाय।
आयुष्मान योजना के अंतर्गत पटल पर कोविड-19 के उपचार के लिये चिकित्सालयों को पैकेज उपलब्ध करा दिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है
प्रतिदिन मिलने वाले व्यय की सीमा का विवरण
मध्यम अवस्था
संक्रमण
का
आईसोलेशन बैंड (जिसमें सर्पोटिव केयर और ऑक्सीजन शमिल
8000/
6400/-
गंभीर अवस्था का संक्रमण
बिना आईसीयू के वेंटिलेटर केयर
12000/
अत्यंत गंभीर अवस्था का संक्रमण
आईसीयू के साथ
वेटिलेटर केयर (इनवेसिव / गैर इनवेसिव)
14400/
क्रम स
रोग / उपचार की प्रक्रिया
पैकेज कोड
अस्पतालो की श्रेणी
एन०ए०बी०एच मान्यता पर होने
वाले (जिसमें प्रदेश स्तर के चिकित्सालय भी
शामिल हैं) गैर
अस्पताल
संक्रमण का
उपचार
IDU003 UKA
2
10400/
12000/
लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन एवं पी०पी०ई० किट आदि में होने वाले सभी प्रकार के व्यय उक्त पैकेज के अंतर्गत शामिल हैं। अत्यंत गंभीर अवस्था के कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित मरीज़ों के उपचार की दवाईयाँ जैसे Favipiravir, Remdesivir, Tocilizumab उक्त पैकेज की दरों के अतिरिक्त वास्तविक दर पर ही सूचीबद्ध चिकित्सालयों से उपलब्ध होगा।
प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों को यह निर्देश भी दिये गये हैं की योजना के लाभार्थियों या उनके तीमारदार से किसी भी प्रकार की धनराशी लेना नियम विरूद्ध है एवं ऐसा होने की स्थिती में चिकित्सालय की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही चिकित्सालय के क्लीनिकल इस्टैबलिश्मैन्ट एक्ट (CEA) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु समुचित प्राधिकारी को भी सूचित किया जा सकता है।