देहरादून राज्य में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के निर्देशो के क्रम में सचिव शिक्षा ने प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती के आदेश जारी कर दिए।कोर्ट में जारी रिट पर सुनवाई के आधार को अंतिम रूप देने के लिए तय किया गया है।
ये है आदेश।
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-प्रा०शि०- दो(02) / 148-2018/8440 /2020-21. दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-903 / एस०एस०/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है। 2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 द्वारा “उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018” के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-903/एस०एस०/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.06.2019 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यद्यपि उक्त भर्ती प्रक्रिया मा० न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी. ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में “उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा ( अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018” के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति शासनादेश- 580/XXIV-A- 1/2020/18/2018, दिनांक 17.06.2020 को निरस्त करते हुए, इस शर्त व प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।