पुलिस की हिरासत में हुई थी मौत, अब को दिया एसओ समेत 9 पर केस दर्ज करने का आदेश
पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीजेएम विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट ने घनसाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस कर्मियों, तीन डॉक्टर और दो होमगार्ड पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीजेएम विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट ने घनसाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस कर्मियों, तीन डॉक्टर और दो होमगार्ड पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर धारा 3 और डॉक्टरों पर धारा 201 के तहत केस दर्ज करने को कहा है।
अधिवक्ता बीना सजवाण ने बताया कि पास गांव निवासी मोर सिंह ने आरोप लगाया था कि चमियाला बाजार में एक महिला से बहस पर उनके भाई सरोप सिंह को होमगार्ड जवानों ने पीटा। चमियाला चौकी में पिटाई के बाद उसे घनसाली थाने ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मई 2011 को नई टिहरी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। आरोप था कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं गई और मौत का स्पष्ट कारण भी स्पष्ट नहीं लिखा। पुलिस ने 2016 में मामले में एफआर लगा दी गई कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल लुंठी, एसआई सुरेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल जय सिंह, कांस्टेबल प्रदीप गिरी, उम्मेद असवाल, होमगार्ड चैत लाल, शिवचरण, डॉ. संजय कर्णवाल, डॉ.संजय कंसल, डॉ. मनोज बडोनी पर केस द करने के आदेश दिए हैं।