सीबीआई अदालत ने सुनाई सज़ा लोन फर्जीवाड़ा में सुनाई सज़ा

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देहरादून में सीबीआई अदालत में बैंक लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में बैंक प्रबंधक समेत कुल 7 लोगों को सजा सुनाई है पूरा मामला पंजाब नेशनल बैंक मंगलौर जिला हरिद्वार का है यहां सात अलग-अलग लोगों ने फर्जी कंपनियां खड़ी करके करीब 12000000 रुपए का लोन लिया था मामले में शक होने पर साल 2006 में रुड़की पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने इसकी शिकायत सीबीआई को दर्ज की थी सुनवाई के बाद आज आए फैसले में बैंक प्रबंधक को 5 साल जुर्माना व 25000 का अर्थदंड लगाया गया है जबकि अन्य आरोपियों को 3 साल की सज़ा व ₹15000 का अर्थदंड लगाया गया है अन्य आरोपियों ने कोर्ट के समक्ष एल्बम प्रस्तुत करते हुए जमानत याचिका प्रस्तुत करत है जबकि बैंक प्रबंधक का वारंट को जेल जाना होगा मामले में सरकारी अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा सतीश कुमार मौजूद रहे आरोपी खतौली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं इन्होंने दाल व ऑयल मिल आदि के नाम पर फर्जी कंपनियां खड़ी कर लोन लिया था