देहरादून में फूड वैन संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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देहरादून में फूड वैन संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

देहरादून।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून द्वारा राज्य हित, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फूड वैन (Mobile Canteen) संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, यदि निर्धारित समयसीमा में नियमों का पालन नहीं किया गया तो उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

जारी दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु:

  1. फूड वैन का मूल स्वरूप न बदला जाए, उसमें कोई चौड़ाई या लंबाई की परिवर्तन नहीं होगी।
  2. वाहन की उम्र मोटरयान अधिनियम 1988 और सीएमवीआर 1989 के मानकों के अनुसार होनी चाहिए।
  3. फूड वैन को केवल माल वाहक वाहनों के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा।
  4. संचालन के लिए फेक्ट्री फिटेड Form-22A (Part-2) तथा Kitchen Outlay डिज़ाइन अनिवार्य होगा।
  5. परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित स्थायी स्थानों पर ही वैन खड़ी की जा सकेगी।
  6. फूड वैन संचालन से पहले आरटीओ से अनुमति और अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य होगा।
  7. FSSAI में फूड वैन का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  8. नगर निगम/नगर पालिका से स्वच्छता और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र लेना होगा।
  9. संचालन स्थल पर साफ-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  10. वैन में अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए।
  11. उत्तराखंड कराधान सुधार अधिनियम 2003 व संशोधित 2019 के तहत करों का भुगतान आवश्यक होगा।

संचालकों को 1 माह की मोहलत:
सभी संचालकों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक माह की समयसीमा दी गई है। इसके बाद निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

—संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून