परिवहन विभाग के वार्षिक स्थानांतरण नीति के विरोध में कर्मचारी संगठन हुए लामबंद
देहरादून। परिवहन विभाग की ओर से अधिकारियों,
कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर तैयार की गई वार्षिक
स्थानांतरण नीति- 2022 का कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने वरिष्ठ कार्मिक की उम्र 55 साल से बढ़ाकर 58 साल किए जाने का विरोध करते हुए संशोधन किए जाने की मांग की है। संघ की ओर से इस संबंध में सचिव एवं परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर वरिष्ठ कार्मिक की परिभाषा में संशोधन करते हुए उम्र सीमा दोबारा 55 साल किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की सदस्य सुषमा चौधरी ने कहा कि विभाग में वार्षिक स्थानांतरण की कार्यवाही जारी है। परिवहन विभाग द्वारा स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा-27 में बदलाव किया गया है।
कर्मचारियों को आपत्ति परिवहन विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों की परिभाषा में किए गए बदलाव को लेकर है। परिवहन विभाग की ओर से वरिष्ठ कर्मियों की आयु को 55 से बढ़ाकर 58 साल कर दिया गया है। जो सरासर गलत है। सरकार, शासन की स्थापित नीति के विरुद्ध भी है। सरकार, शासन की नीतियों के मुताबिक राजकीय सेवा के अंतिम वर्षों में कर्मचारियों को उनके घर के आसपास या इच्छुक पर तैनाती दी जाए। मा.सि.रि. स्थानों