उत्तराखंड: राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून में घोषित हुआ ‘साइलेंट जोन’, ध्वनि स्तर रहेगा नियंत्रित
देहरादून। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के देहरादून आगमन को देखते हुए प्रशासन ने 19 जून से 21 जून 2025 तक विशेष सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘साइलेंट ज़ोन’ घोषित किया है। आदेश अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जय भारत सिंह द्वारा जारी किया गया है।
क्या रहेगा आदेश के तहत:
🔇 ध्वनि स्तर की सीमा:
घोषित क्षेत्रों में ध्वनि का अधिकतम स्तर 40 डेसीबल (dB) से अधिक नहीं होगा।
प्रमुख साइलेंट जोन क्षेत्र:
- राजपुर रोड:
ब्रह्म कमल गेस्ट हाउस से लेकर सड़क की दोनों ओर 100 मीटर की परिधि तक।
- नैशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पॉवर्ड पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज (NIEPVD):
बालासुंदर मंदिर होते हुए नीतीनाथ रोड और उससे सटी सभी सड़कों के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक।
- राष्ट्रपति के ठहराव स्थलों के 100 मीटर के दायरे में भी लागू होगा साइलेंट जोन।
समय सीमा:
यह आदेश 19 जून 2025 की सुबह 4:00 बजे से 21 जून 2025 की रात 1:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार की लाउडस्पीकर, डीजे, माइक आदि के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।
कानूनी प्रावधान:
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत लागू किया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन की अपील:
प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और आम जनता से इस आदेश का पालन करने की अपील की है ताकि महामहिम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
यह कदम वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनजीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।