प्रीओनड व्हीकल डीलर के विरूद्ध आरटीओ की सख्त कार्यवाही

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                                                                                  प्रीओनड व्हीकल डीलर के विरूद्ध आरटीओ की सख्त कार्यवाही

संदीप सैनी, संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) देहरादून संभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रज्ञा पन्त, परिवहन कर अधिकारी, देहरादून की प्रवर्तन टीम द्वारा देहरादून में

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    मोटर वाहन डीलर का स्थल निरीक्षण किया गया।
    केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 55कए 55गए 55घ और 55ङ के प्रावधानों के अनुसार पुराने वाहनों के डीलर्स द्वारा संबंधित परिवहन कार्यालय से इस हेतु प्राधिकार पत्र लिया जाना अपेक्षित है।
    निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर पंजीकृत मोटर वाहनों के क्रय.विक्रय के कार्य किए जाने हेतु विभिन्न मोटर वाहन परिसर में खड़े पाए गए ।
    निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामी अथवा प्रतिनिधि से पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिकृत डीलर का अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया किन्तु उस समय कोई वैध अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही प्रतिष्ठान पर अधिकार प्रमाण पत्र प्रदर्शित पाया गया। साथ ही वाहन सम्बन्धी अभिलेख तथा वाहन सूची वाहन पोर्टल पर संधारित किए जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वाहनों के सम्बन्ध में पंजीकरण प्राधिकरण को विधिवत सूचना दिए जाने का भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया ।
    इस सम्बन्ध में सभी संस्थानों को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं तथा 07 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) देहरादून द्वारा बताया गया कि कार्यालय को कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा समय-समय पर शिकायतें की जा रही हैं कि पंजीकृत वाहन विक्रेता डीलर्स द्वारा वाहन क्रय किये जाते हैं किन्तु उनका स्वामित्व अंतरण नहीं कराया जाता है जिससे चालान या अन्य विधिक कार्यवाही होने पर वाहन स्वामी/विक्रेता को कठिनाई होती है । इस सम्बन्ध में टीम के द्वारा ऐसे वाहन डीलर्स के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है । उनके द्वारा ऐसे सभी पुराने वाहनां के विक्रेता डीलर्स से अपील की गयी है कि वे नियमानुसार इस हेतु परिवहन कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त करके ही वाहन क्रय-विक्रय करने का कार्य करें।