देहराादून कहते है कि अच्छी मंशा से कोई काम किया जाय और सभी सहयोग करे तो व्यवस्था में सुधार होना तय है जनपद की सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था में सुधार एवं वाहनों में ओवरलोड, वाहनों की दशा एवं महिला यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके लिए वाहनों में आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई मुहिम आज तीसरे हफ्ते भी अमल में लाई गई, जिसके तहत आर०टी०आ देहरादून के समस्त कार्मिक एवं अधिकारी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर कार्यालय पहुंचें।
कार्यालय पहुँच कर कर्मचारियों द्वारा अपने अनुमन श्री संदीप सैनी संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून के साथ साझा किए गए। कर्मचारी द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए यह अवगत कराया गया कि राजपुर रोड से एस्लेहाल तक के मार्ग पर संचालित संचालित विक्रम एवं 10 सीटर चार पहिया वाहनों द्वारा निर्धारित सिटिंग क्षमता के सापेक्ष ही वाहनों में सवारी का परिवहन किया जा रहा था, सम्बन्धित स्टैण्ड पर सवारियों का इन्तजार कर रहे चालक / वाहन स्वामी द्वारा आपस में एक दूसरे को यह भी चेतावनी जारी की जा रही थी कि आज परिवहन विभाग के कार्मिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए नियमानुसार ही वाहनो का संचालन करें। संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) देहरादून स्व्यं भी सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ही कार्यालय पहुंचे उनके द्वारा कार्यालय पहुंचने हेतु वाहन संख्या यूके 07पी०ए० 2657 का प्रयोग किया गया। श्री संदीप सैनी द्वारा प्रयोग किये गये बस की भौतिक स्थिति ठीक नहीं थी व उनके द्वारा कार्यालय आते हुए यह भी देखा गया कि बस संख्या यूके 07 पी०ए० 6802 जो मार्ग पर सवारियों को बैठा रही थी, के पीछे का शीशा था ही नहीं, जिस पर श्री संदीप सैनी द्वारा दोनों वाहनों को नोटिस देकर 03 दिन के अंदर वाहनों की दशा में सुधार कर वाहनों को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये व संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को यह निर्देश जारी किए गए की वाहनों की दशा में यदि 03 दिन के पश्चात भी यदि कोई सुधार नजर नहीं आता है तो उक्त वाहनों का फिटनेस तत्काल प्रभाव से निरस्त करना सुनिश्चित करें।
कर्मचारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए यह भी अवगत कराया गया कि नगर में संचालित अन्य विक्रम बाहनों में पीछे प्रत्येक सीट पर चार-चार सवारियां एवं आगे की सीट में एक व दो सवारियों को बैठकर ही वाहनों का संचालन किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ओवरलोड होने के कारण वाहन में सवार यात्रियों हेतु बैठने का पर्याप्त स्थान भी नहीं होता है एवं महिला कार्मिकों को भी अन्य यात्रियों के साथ सट कर मजबूरीवश वाहन में सवार होना पड़ता है। ऐसे ही एक आवेरलोड विकम वाहन संख्या यू०के० 07 टीबी 4396 को कु० निकिता गुंसाई द्वारा कार्यालय आने हेतु प्रयोग किया गया एवं चालक से ओवरलोड ना करने हेतु कहने पर चालक द्वारा कहा गया कि उनका एवं मार्ग पर संचालित समस्त विक्रम वाहन 09 सीट में पास है, अतः वह कोई ओवरलोड नहीं कर रहें हैं जबकि विक्रम वाहन केवल 06 सवारियों को ही परिवहन करने हेतु पास होते है, इस पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून द्वारा उक्त वाहन का चालान करने के निर्देश जारी किये गये
श्री संदीप सैनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि विक्रम की अगली सीट के ठीक नीचे विक्रम का इंजन होता है सवारी के अगली सीट पर बैठने से कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, उक्त के अतिरिक्त उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जनपद में संचालित समस्त विक्रम वाहनों की बालक सहित सिटिंग क्षमता 08 के स्थान पर 07 करने के निर्देश जारी किये गये थे किन्तु उकनीकी कमी के कारण वाहनों की पंजीयन पुस्तिका में उक्त परिवर्तन वर्तमान में नहीं किया जा सका है अत उक्त स्थिति में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि वह नगर में संचालित समस्त विकम वाहनों को 10 दिवस का समय प्रदान कर वाहनों की अगली सीट “चालक के बगल वाली सीट में प्रवेश प्रतिबन्धित करने हेतु ” लोहे की चादर से आधी इस तरह से
श्री संदीप सैनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि विक्रम की अगली सीट के ठीक नीचे विक्रम का इंजन होता है सवारी के अगली सीट पर बैठने से कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, उक्त के अतिरिक्त उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जनपद में सचालित समस्त विक्रम वाहनों की चालक सहित सिटिंग क्षमता 08 के स्थान पर 07 करने के निर्देश जारी किये गये थे किन्तु तकनीकी कमी के कारण वाहनों की पंजीयन पुस्तिका में उक्त परिवर्तन वर्तमान में नहीं किया जा सका है अत उक्त स्थिति में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि वह नगर में संचालित समस्त विकम वाहनों को 10 दिवस का समय प्रदान कर वाहनों की अगली
सीट “चालक के बगल वाली सीट में प्रवेश प्रतिबन्धित करने हेतु” लोहे की चादर से आधी इस तरह से बन्द करवाना सुनिश्चित किया जाए कि अगली सीट में कोई सवारी बैठ ना सके एवं चालक को वाहन संचालन में परेशानी भी ना हो।
उक्त के अलावा कार्यालय को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि शहर में सचालित उबर कंपनी द्वारा सवारी से ऑनलाइन निर्धारित किराए से ज्यादा धनराशि की मांग की जा रही है। इस पर डा० अनीता चमोला संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून द्वारा कार्यालय के महिला कर्मचारी हेतु यह निर्देश जारी किए गए थे कि वह आज सार्वजनिक परिवहन के रूप में ओला/उबर/रैपीडो ऑनलाइन सेवा प्रदाता (एग्रीगेटर) का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही कार्मिकों से उक्त की रसीद भी उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्मिकों द्वारा साझा किए गए अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि उक्त में से कतिपय ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा निर्धारित किराए के सापेक्ष अधिक धनराशि की मांग सवारियों से की जा रही है। इस पर डा0 अनीता चमोला संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून द्वारा संबंधित ऑनलाइन सेवा प्रदाता (एग्रीगेटर) को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
संभागीय प्रशासन),