देहरादून यदि आप उत्तराखंड राज्य में रहते है और आप किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड वाहन आप इस्तेमाल कर रहें है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। मोटर व्हीकल एक्ट में दिये नियमों के मुताबिक अब आपको अपने वाहन को उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन टैक्स का अंतर रूपयो में जमा कर ही वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी। परिवहन महकमे ने इसके लिये योजना तैयार कर ली है। शुरुआत मे लोगो को दो माह का समय भी मिलेगा जिसमें वो स्वेच्छा से वाहन पंजीकृत कराकर टैक्स का अंतर जमा कर सकेंगें। इसके बाद वाहनों के चालान सीज व ज्यादा जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी।
दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि आप जिस राज्य में वाहन चला रहे है वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। एक तो राज्य सरकार के खजाने के लिहाज से ये जरूरी है दूसरा रो़ड टैक्स जो आपने वाहन पंजीकरण के रूप में जमा किया है वो उस राज्य सरकार के खाते में नही गया है। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने बताया है कि नियमों में दी गई व्यवस्था के मुताबिक बहुत कम रजिस्ट्रेशन डिफरेंस जमा कर लोग इस परेशानी से निजात पा सकते है। अन्यथा जुर्माने से लेकर वाहन जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है।