वादी आशीष शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद्र प्रबंधक रजवाड़ा रेस्टोरेंट नालापानी चौक रायपुर द्वारा थाना रायपुर में लिखित तहरीर दी की उनके रेस्टोरेंट में शौकीन सिंह पुत्र साहूकार सिंह निवासी कंदार गांव घनसाली टिहरी गढ़वाल, सैफ के रूप में काम करता था, जिसके द्वारा उनके रेस्टोरेंट में मात्र 20 दिन काम किया गया तथा सही ढंग से कम न करने तथा विदेश जाने की बात कह कर 25 फरवरी को काम छोड़कर चला गया। दिनांक 26 फरवरी को शाम के समय उनके रेस्टोरेंट में 06- 07 लोग जो अपने आप को यूकेडी का कार्यकर्ता बता रहे थे, उक्त शौकीन सिंह को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में आए, जिनमे से एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम आशुतोष नेगी तथा एक के द्वारा अपना नाम आशीष नेगी बताया गया। उनके द्वारा रेस्टोरेंट के मालिक डॉ0 दीपक गुप्ता व अन्य स्टाफ के साथ बत्तमीजी करते हुए जबरदस्ती शोर मचाकर अनावश्यक दबाव बनाकर सैलरी के नाम पर उनसे ₹12600 जबरन ले लिए गए व प्रतिष्ठान की छवि खराब करने की धमकी देते हुए और अनुचित तरीके से पैसों की मांग की गई। साथ ही उनकी बात ना मानने पर जूते से मारकर,अपमानिक व गालीगलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर मु०अ०सं० – 100/25 धारा 196/ 308(5)/ 351(2)/ 352 BNS बनाम आशुतोष नेगी, आशीष नेगी व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।