स्कॉलर्स होम पर एक लाख का जुर्माना, दाखिले पर लगी रोक
बिना मान्यता के संचालित हो रही थी स्कूल की एस्लेहॉल स्थित शाखा
देहरादून। शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कॉलर्स होम स्कूल पर शिक्षा विभाग ने एक लाख रुपये का जुर्माना दाखिले पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी
लगाया है। साथ ही मान्यता न मिलने पर
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दो बार “नोटिस के बाद की कार्रवाई
डॉ. मुकुल कुमार सतौ ने कहा कि स्कॉलर्स होम एस्लेहॉल के पास बिना मान्यता दूसरे दिया गया है। ब्रांच स्कूल का संचालन कर रहा था। 25 में विभाग ने नोटिस जारी किया था। इसके
बावजूद स्कूल प्रबंधक ने ना तो नोटिस का कर रहे हैं। जवाब दिया और ना ही विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन किया। इसीलिए स्कूल पर उक्त कार्रवाई का अंतिम नोटिस
उन्होंने कहा कि अगर स्कूल ने जल्द ही मान्यता नहीं लो तो आगामी सत्र से स्कूल संचालन और दाखिले पर रोक लग जाएगी। वर्तमान में इस स्कूल में तीन सौ बच्चे पढ़ाई
इधर, स्कॉलर्स होम की प्रधानाचार्य छाया खन्ना ने कहा कि स्कॉलर्स होम की सीबीएसई से मान्यता है। इसकी दूसरी ब्रांच एस्लेहॉल पर खोली गई है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से मान्यता के बाद शिक्षा विभाग है, इसकी जानकारी नहीं थी। मान्यता के लिए आवेदन कर दिया गया है।
चार साल से सोता रहा स्कूल प्रबंधन
स्कॉलर्स होम प्रबंधन पिछले चार सालों से सोता था यूं कहें हिला विभाग नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। शिक्षा विभाग ने एक नहीं, बल्कि दो बार स्कूल प्रबंधन नोटिस भेजा। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि प्रबंधन बिना मान्यता के स्कूल का संचालन कर रहा जो कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है।
वर्षों से चला रहे स्कूल, नियमों का पता नहीं
स्कॉलर्स होम स्कूल का संचालन शहर में खलों से किया जा रहा है। इसके बावजूद स्कूल से ब्रांच स्कूल के लिए मान्यता लेनी होती को नियमों के बारे में पता नहीं है। इधर, शिक्षा विभाग ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पहले सिर्फ नोटिस ही भेजे जब स्कूल ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो यह कार्रवाई की गई। अगर स्कूल को किसी कारण मान्यता नहीं मिली तो आगामी सत्र से ये बांच बंद करना पड़े