कोविड के मद्देनजर डीएम के आदेश

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देहरादून राजधानी दून में कोरोना मरीजों के बढने के साथ ही इसकी जांच से लेकर इलाज पर अब जिला प्रशासन की और सख्त माॉनिटरिंग शुरु हो गई है। लैब जहाँ जांच को आने वाले व्यक्ति की समस्त जानकारी दुरूस्त रूप से रखेंगी। वहीं इलाज के लिये निजी अस्पताल न तो इंकार कर सकेंगें न ही किसी भी तरह से अधिक चार्ज कर सकेंगें। जिलाधिकारी ने बिंदुवार आदेश सीएमओ को जारी करते हुये कार्रवाई के भी निर्देश दिये है।

  1. जनपद क्षेत्रान्तर्गत जिस भी लैब में कोविड-19 से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की जाँच / टैस्टिंग हो रही है ऐसे लैब स्वामी/चिकित्सक सम्बन्धित व्यक्ति का नाम पता तथा मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से पंजिका में अंकित कर अध्यावधिक रखेगे।
  2.  2- निजी चिकित्सालय जहाँ पर कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति भर्ती है एवं उसका उपचार भारत सरकार के दिशा-निर्देशो तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुमन्य दरों के अनुरूप सुनिश्चित करेगें।
  • निजी चिकित्सालय में भर्ती किये गये संक्रमित व्यक्ति की स्थिति गम्भीर होने की दशा में उसके स्वास्थ्य में स्थिरता व सामान्य सुधार होने पर ही कोविड अस्पताल से परामर्श उपरान्त अग्रिम/ अवमुक्त सम्बन्धी कार्यवाही करेगे। *
  •  ऐसे निजी अस्पताल जहाँ पर कोविड-19 संक्रमण से सम्बन्धित उपचार सम्भव है वहाँ पर सम्बन्धितमरीज का पूर्ण उपचार करना सुनिश्चित करेगे तथा किसी भी दशा में ईलाज करने से मना नहींकरेगे।
  • ऐसे निजी अस्पताल जहाँ पर कोविड-19 से सम्बन्धित उपचार सम्भव नहीं है वहाँ पर संकमित व्यक्ति को रैफर करने से पूर्व कोविड अस्पताल के चिकित्सकों का परामर्श अनिवार्य होगा और उक्त परामर्श के अनुरूप ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में किसी भी चिकित्सा सम्बन्धी कार्यवाही करने से पूर्वमुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून का अनुमोदन/स्वीकृति आवश्यक होगी
  •  अधिक जानकारी के लिएमुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय दूरभाष नम्बर 01352724506 पर सम्पर्क किया जासकता है। उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन जन सुरक्षा-हित में अनिवार्य होगा उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।