देहरादून डीजीपी अशोक कुमार ने किया एक्शन आदेशो की अवहेलना करने और कार्यवाही की सूचना समय से उच्चाधिकारियों को प्रेषित न करने पर हरिद्वार से सहायक उपनिरीक्षक (एम) निलम्बित किये गए
थाना बहादराबाद में पंजीकृत धोखाधड़ी से सम्बन्धित एक अभियोग में विवेचक द्वारा उस पर वादी से समझौता करने का दबाव बनाये जाने सम्बन्धी आरोपों लगाए गए थे की समीक्षा की थी।
समीक्षा के दौरान प्रकरण से सम्बन्धित जांच पत्रावली की समीक्षा एवं सभी उपस्थित जनों का पक्ष सुनने के पश्चात सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को दोषपूर्ण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने, प्रकरण की जांच समय से सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को प्रेषित न करने पर सम्बन्धित लिपिक का उत्तरदायित्व तय करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देशित किया गया था।
पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा उपरोक्त प्रकरण की पुनः समीक्षा की गयी, तो प्रकरण में आदेशों की अवहेलना करने एवं अग्रिम कार्यवाही की सूचना समय से उच्चाधिकारियों को प्रेषित न करने के फलस्वरूप सहायक उपनिरीक्षक (एम) आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देशित किया गया है।