सिर्फ 2 हजार लोगो के एक दिन में प्रवेश का आदेश अब खत्म हुआ
देहरादून राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से रोजाना 2000 तक ही लोगों को आने देने का प्रतिबंध अब खत्म कर दिया है । प्रभारी आपदा सचिव मुरुगेशन के जारी आदेशो में कहा गया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। ऐसा इसलिए कि अगर कोई Covid-19 का मरीज पाया जाता है तो उसको तलाश के उसका ईलाज कराया जा सके। सरकार ने E-Pass Permission और पूर्व अनुमोदन की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। राज्य में एक दिन में 2000 से अधिक लोगों को बाहरी राज्यों से नही सकते थे। सिर्फ 50 अतिरिक्त लोगों को आने देने की विशेष मंजूरी देने का अधिकार जिलाधिकारियों को था।
केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों के लिए आदेश जारी किए थे कि वे अपने यहाँ अगर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों और वाहनों को घुसने देने को ले के इस तरह की बन्दिशें लगाए हुए हैं, तो उसको तत्काल हटा दें। राज्य में बढ़ते कोरोना केसों के चलते वह इतनी छूट अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों-लोगों के साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए भी पूरी छूट को लेकर जल्दबाजी के मूड में नही थी।
आखिर सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश को स्वीकार कर लागू करने का फैसला किया। सचिव मुरुगेशन के मुताबिक RT-PCR टेस्ट (नेगेटिव) के साथ आने वालों को सीधे घर जाने दिया जाएगा। जिनके पास ये प्रमाणपत्र नहीं होंगे, उनके अनिवार्य रूप से क्वारंटीन होना ही होगा। टेस्ट रिपोर्ट नवीनतम होनी चाहिए और लैब ICMR से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है।